हिंदी भाषा और इसका संवैधानिक रूप
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है| इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि देवनागरी होगी यह व्यवस्था 14 सितंबर 1949 को की गई यही कारण है कि प्रत्येक 14 सितंबर को देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है|
लिपि किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है|
कुछ भारतीय भाषाओं की लिपियां
गुजराती – गुजराती
पंजाबी – गुरमुखी
उर्दू – अरबी/फारसी
बांग्ला – बंगाली
ओड़िया – ओड़िया
कुछ विदेशी भाषाओं की लिपियां
अंग्रेजी – रोमन
चीनी – चीनी
डच – रोमन
स्पेनिश – लेटिन